Friday, March 15, 2013

नंद किशोर को मृत्युदंड की सजा


राजधानी भोपाल में दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी नंद किशोर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा खोसला ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है मासूम बच्ची का शव प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के आवास के करीब क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था राजधानी की बाणगंगा क्षेत्र की बस्ती में रहने वाले मजदूर परिवार की बेटी का शव गृहमंत्री गुप्ता के घर के पास चार फरवरी को मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को पूरी हुई और सरकारी अधिवक्ता  ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की
14 मार्च को जिला न्यायाधीश खोसला ने बालिका से दुष्कर्म व हत्या को जघन्य और विरला कृत्य मानते हुए आरोपी नंदकिशोर को फांसी की सजा सुनाई है पुलिस ने बालिका का शव मिलने के दो दिन बाद ही ऑटो चालक नंद किशोर को बालिका के भाई की गवाही पर गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने मामले की 21 दिन में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया एक मार्च से रोजाना सुनवाई शुरू हुई जिसमें 33 गवाहों ने गवाही दी काजल के अपहरण के आरोप में सात साल, दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद, लैंगिक अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में उम्र कैद और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सरकारी वकील राजेंद्र गिरि ने बताया कि यह प्रदेश में पहला मामला है जब 9 दिनों की सुनवाई में फैसला हो गया है।
मनोज राठौर